Admission Rule

प्रवेश के नियम

प्रवेश शासनादेश संख्या 2638/15-10-94/15(66)/89 जुलाई 20,1994 एवं  के समय-समय पर प्राप्त आदेशों के अनुसार होंगे I
प्रवेश सम्बन्धित निर्देश निम्नवत हैं-
1- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन –पत्र विवरणिका निर्धारित शुल्क देकर कार्यालय से प्राप्त करें I
2- प्रत्येक आवेदन पत्र भरकर निम्न प्रपत्रों के साथ जमा करें I जिनकी सत्यता का दायित्व अभ्यर्थी का होगा I
क. पिछली सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियां I
ख. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (सनद) की सत्यापित प्रति I
ग. गत संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में
घ. पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ यथा स्थान पर चिपकायें तथा 4 पासपोर्ट साइज के फोटो कार्यालय में जमा करें I
ड. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)/प्रोविजनल प्रमाण पत्र/मूल रूप में I
3- संस्थागत छात्र के रूप में कोई भी विधार्थी 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन नहीं कर सकता हैI
4- जिन छात्रों  ने अपनी अंतिम परीक्षा उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किशी अन्य संस्था से उत्तीर्ण की हो, प्रोविजन प्रमाण पत्र संलग्न करें I
5- प्रवेश फार्म पूर्ण रूप से भरकर कोल्लेज में दिनांक 30 जुलाई तक अवश्य जमा कर दें I प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अपना मोबाइल नम्बर सहित पता लिखे हुए चार पोस्ट कार्ड संलग्न करें I
6- शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त करलें रसीद के अभाव में प्रवेश मान्य नहीं होगा I विधार्थी को परिचय पत्र एवं विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म शुल्क रसीद देखकर ही दिया जायेगा I अतः रसीद सुरक्षित रखें I
7- स्नातक प्रथम वर्ष में सामान्यतः उन्ही विषयों के अध्ययन की अनुमति मिल सकेगी जिन विषयों से उसने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है I
8- बिना कारण बताये 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा I